पश्चिम बंगाल ओबीसी लिस्ट विवाद हाईकोर्ट की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी, कहा- मामला लंबित है तो सुनवाई क्यों?

पश्चिम बंगाल ओबीसी लिस्ट विवाद  हाईकोर्ट की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी, कहा- मामला लंबित है तो सुनवाई क्यों?
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जारी नई ओबीसी सूची से जुड़े विवाद पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई ने कलकत्ता हाईकोर्ट की कार्यवाही पर कड़ा रुख अपनाया।

नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जारी नई ओबीसी सूची से जुड़े विवाद पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई ने कलकत्ता हाईकोर्ट की कार्यवाही पर कड़ा रुख अपनाया।

उन्होंने सवाल किया कि जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही हाईकोर्ट को इस मामले पर सुनवाई न करने का निर्देश दे चुका है, तो फिर हाईकोर्ट इस पर आगे सुनवाई क्यों कर रहा है?

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तब तक हाईकोर्ट इस पर कोई भी सुनवाई नहीं करेगा।

इससे पहले, 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राहत दी थी। अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा जारी उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें राज्य सरकार की नई ओबीसी सूची के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया था।

दरअसल, ममता सरकार ने ओबीसी-ए और ओबीसी-बी श्रेणियों के तहत 140 उपजातियों को शामिल करते हुए एक नई सूची जारी की थी। हाईकोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को रोकते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने बिना पर्याप्त आधार और प्रक्रियागत पारदर्शिता के यह निर्णय लिया है।

कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग (सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण) अधिनियम, 2012 के तहत राज्य सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप किया है।

इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह ओबीसी समुदायों की सूची तैयार कर सके और उन्हें सरकारी नौकरियों व सेवाओं में आरक्षण का लाभ दे सके।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि हाईकोर्ट इस मामले पर आगे न बढ़े, तो उस निर्देश का पालन न करना न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अब इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

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Created On :   6 Nov 2025 7:07 PM IST

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