राजनीति: बिहार में कानून व्यवस्था संभालने में एनडीए हुई फेल प्रमोद तिवारी

बिहार में कानून व्यवस्था संभालने में एनडीए हुई फेल प्रमोद तिवारी
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बिहार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने शुक्रवार देर रात एक उद्योगपति की हत्या मामले में नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार की कानून-व्यवस्था संभालने में एनडीए सरकार फेल साबित हुई है।

प्रयागराज, 5 जुलाई (आईएएनएस)। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बिहार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने शुक्रवार देर रात एक उद्योगपति की हत्या मामले में नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार की कानून-व्यवस्था संभालने में एनडीए सरकार फेल साबित हुई है।

शनिवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने स्वस्थ हैं, इस पर सवाल है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हर मुद्दे पर उनके खराब स्वास्थ्य का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में वहां एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब कोई आपराधिक घटना न हो।

उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि वहां कोई ऐसी घटना न हो। जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, वह एक अमीर व्यक्ति था, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था और एक व्यापारी था। पांच साल पहले उसके बेटे की भी हत्या कर दी गई थी। यह हत्या उनके घर के सामने हुई, जहां से महज 50 मीटर की दूरी पर एक पुलिस स्टेशन है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि बिहार में कानून-व्यवस्था संभालने में नीतीश कुमार फेल साबित हुए हैं।

महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए भाषा विवाद कर रही है। भाजपा को यह बताना चाहिए कि उन्होंने चुनाव से पहले जो वादे किसानों और महिलाओं से किए थे। वे अब तक अधूरे क्यों हैं?

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले पर आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। दोनों पक्षों ने अपनी ओर से अपनी बात रखी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातों को सुना है। इसके बाद तय किया कि ईदगाह और मंदिर अपनी-अपनी जगह हैं। इससे किसी को कठिनाई नहीं है। कोर्ट ने इसके बाद अपना फैसला दिया है। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं।

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Created On :   5 July 2025 3:28 PM IST

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