राष्ट्रीय: पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने आधिकारिक आवास खाली किया

पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने आधिकारिक आवास खाली किया
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कृष्ण मेनन मार्ग स्थित बंगला नंबर 5 को खाली कर दिया है। डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा आवास खाली न करने पर काफी विवाद था। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने देरी के पीछे कुछ व्यक्तिगत कारण बताए थे और कहा था कि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट प्रशासन और मुख्य न्यायाधीशों को सूचित किया गया था। फिलहाल, उन्होंने आवास खाली कर दिया है।

नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कृष्ण मेनन मार्ग स्थित बंगला नंबर 5 को खाली कर दिया है। डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा आवास खाली न करने पर काफी विवाद था। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने देरी के पीछे कुछ व्यक्तिगत कारण बताए थे और कहा था कि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट प्रशासन और मुख्य न्यायाधीशों को सूचित किया गया था। फिलहाल, उन्होंने आवास खाली कर दिया है।

यह कदम उन आरोपों के बीच उठाया गया है, जिनमें कहा गया था कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति के बाद निर्धारित अवधि से अधिक समय तक बंगले में रह रहे हैं। लगभग एक महीने पहले, सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर उनसे आवास खाली करने का अनुरोध किया था।

डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश रहे। उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को हुआ। हालांकि, उन्होंने अपना आवास खाली नहीं किया था। नियम 3बी, 2022 के तहत पूर्व मुख्य न्यायाधीश को रिटायरमेंट के 6 महीने तक रहने की अनुमति थी, लेकिन डी.वाई. चंद्रचूड़ में यह समयसीमा 10 मई 2025 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कृष्ण मेनन मार्ग स्थित बंगला नंबर 5 को खाली कराने का अनुरोध किया था।

डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने दो साल के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले दिए और महत्वपूर्ण सुधार किए। उनके ऐतिहासिक फैसलों में राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करना और आर्टिकल 370 को खत्म करने वाले फैसले को बरकरार रखना शामिल है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने डी.वाई चंद्रचूड़ की कार के लिए रजिस्‍ट्रेशन नंबर के एलॉटमेंट का अनुरोध किया था। दिल्ली परिवहन आयुक्त को इस संबंध में पत्र लिखकर आग्रह किया गया था। 28 जुलाई को पत्र में कहा गया, "डी.वाई. चंद्रचूड़, (भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश) द्वारा खरीदी गई मर्सिडीज (बेंज E220) कार के लिए रजिस्‍ट्रेशन नंबर आवंटित किया जाए।

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Created On :   1 Aug 2025 4:21 PM IST

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