कानून: सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई 6 मई को

सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई 6 मई को
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को द्रमुक नेता और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख तय की है। उन्हें कथित पैसे के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े एक धन शोधन मामले में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था।

नई दिल्ली, 29 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को द्रमुक नेता और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख तय की है। उन्हें कथित पैसे के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े एक धन शोधन मामले में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आज मामले की सुनवाई यह कहते हुए स्थगित कर दी कि ईडी का जवाबी हलफनामा रिकॉर्ड पर नहीं है। खंडपीठ में न्यायमूर्ति उज्जल भूयान भी शामिल हैं।

केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से अदालत में पेश अधिवक्ता ने जवाबी हलफनामा दायर करने में अदालत से माफी मांगते हुए कहा कि शनिवार दोपहर 12 बजे तक प्राथमिकता के आधार पर इसे दाखिल कर दिया जायेगा।

इसके बाद अदालत ने सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख तय की।

इससे पहले, पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालच के 28 फरवरी के उस आदेश पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था जिसमें बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। हालांकि उसने ईडी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था।

फरवरी में मद्रास हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश की बेंच ने कहा था कि मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी बालाजी राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक बने हुए हैं और राज्य सरकार पर उनका काफ प्रभाव है।

हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दैनिक आधार पर सुनवाई कर मामले का ट्रायल तीन महीने में पूरा करने का निर्देश दिया था।

ईडी ने पिछले साल जून में बालाजी को गिरफ्तार किया था और तब से वह रिमांड पर हैं।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   29 April 2024 12:43 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story