पैलेट गन से घायल साहिल मामले में पुलिस अज्ञात के खिलाफ लिख रही एफआईआर, 5 घंटे से थाने में राहुल गांधी
नई दिल्ली, 21 अगस्त (आईएएनएस)। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन के दौरान साहिल लोचव की पैलेट गन से चोट के मामले में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखनी शुरू कर दी है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया था कि जो शिकायत मिली है, उसका निरीक्षण किया जा रहा है और यह देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से इस मामले में कोई नया केस दर्ज हो सकता है या नहीं।
इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे। बताया गया कि वह जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस में हुए आंदोलनों के दौरान पैलेट गन के कथित इस्तेमाल से प्रभावित साहिल के मामले में जानकारी लेने और एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस स्टेशन के बाहर कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला।
राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि 20 जुलाई को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने दावा किया कि साहिल के शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे लगे हैं और उसकी आंख में तीन छर्रे लगे हैं। एम्स की रिपोर्ट में भी शरीर में बड़ी संख्या में छर्रे होने की बात दर्ज है।
उन्होंने कहा कि शुक्रवार सुबह भी वह एक पुलिस स्टेशन में गए थे, जहां से उन्हें दूसरे थाने में जाने के लिए कहा गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित पक्ष को लगातार परेशान किया जा रहा है।
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी राहुल गांधी के संसद मार्ग थाने पहुंचने को लेकर पार्टी का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि साहिल के वकील की मांग है कि मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। यह कोई सामान्य एफआईआर नहीं है, बल्कि पुलिस की कथित गैरकानूनी कार्रवाई और पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े मामले में विशेष एफआईआर है। कांग्रेस काफी देर से एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है, लेकिन अभी तक उनकी मांग स्वीकार नहीं की गई है।
उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है और संभव है कि गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्री से भी बात की गई होगी, लेकिन कांग्रेस को अब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस मामले में राहुल गांधी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, तब तक वे पुलिस स्टेशन से नहीं जाएंगे।
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Created On :   21 Aug 2026 6:20 PM IST












