राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला दो आरोपियों की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर
अयोध्या, 14 जुलाई (आईएएनएस)। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में की जांच कर रही अयोध्या पुलिस को दो आरोपियों की रिमांड मिली है। मंगलवार को अदालत ने दो आरोपियों रमाशंकर मिश्रा और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली। मामले के विवेचक आशुतोष तिवारी ने कोर्ट से सात दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 14 घंटे की पुलिस कस्टडी की अनुमति दी।
कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस शुक्रवार सुबह दोनों आरोपियों को अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ कर सकती है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा हो सकता है।
इससे पहले पुलिस मामले में गिरफ्तार आरोपियों अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। इस दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले थे।
आरोपियों से पूछताछ में चोरी के पैसों से खरीदे गए दो चार पहिया वाहन, सोने के आभूषण, कैश और निवेश संबंधी विभिन्न दस्तावेज बरामद किए गए थे। इन बरामदगियों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब रमाशंकर मिश्रा और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से पूछताछ के बाद चोरी की रकम के इस्तेमाल, अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका और पूरे नेटवर्क से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाने का प्रयास किया जाएगा।
वहीं, दूसरी तरफ अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। केंद्र और राज्य सरकारों को भी नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश एसआईटी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान और चढ़ावे के प्रबंधन में अनियमितताओं की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। ये याचिकाएं राजद सांसद सुधाकर सिंह, अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी और वकील अजय कुमार राय व दिनेश कुमार यादव और हिन्दू धर्म परिषद ने दायर की हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   14 July 2026 8:08 PM IST












