अर्थव्यवस्था: सेबी ने डिस्क्लोजर नियम का पालन न करने पर पीसी ज्वेलर को कारण बताओ नोटिस जारी किया
नई दिल्ली, 5 मार्च (आईएएनएस)। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पीसी ज्वेलर पर लिस्टिंग और डिस्क्लोजर (प्रकटीकरण) संबंधी नियमों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
नोटिस में कंपनी के खातों को एनपीए में बदलने के मामले में खुलासे को लेकर सेबी (लिस्टिंग की जिम्मेदारी और प्रकटीकरण जरूरतें) विनियम, 2015 (एलओडीआर विनियम) और 21 नवंबर, 2019 के सेबी सर्कुलर के कुछ प्रावधानों का पालन न करने का आरोप लगाया गया है।
हालांकि, कंपनी अपने तिमाही परिणामों के साथ-साथ परिणाम प्रस्तुतियों में प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करती रही है और इसलिए उसकी राय है कि कारण बताओ नोटिस का वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। कंपनी के पास यह जानकारी पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है।
कंपनी ने कहा कि सभी कानूनी मामले भी इस समय विचाराधीन हैं और कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है।
नोटिस सेबी (निपटान कार्यवाही) विनियम, 2018 के तहत एक निपटान तंत्र भी प्रदान करता है। कंपनी का मानना है कि उपरोक्त सभी कथित गैर-अनुपालन उसी के अंतर्गत आते हैं।
पीसी ज्वेलर ने कहा कि कंपनी नोटिस के बारे में कानूनी सलाह ले रही है और इस मामले में उचित समय पर उचित कार्रवाई करेगी।
मंगलवार को कंपनी के शेयर 5 फीसदी के लोअर सर्किट में बंद हुए और 4.99 फीसदी की गिरावट के साथ 62.26 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।
(संजीव शर्मा से sanjeev.s@ians.in पर संपर्क किया जा सकता है)
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   5 March 2024 7:58 PM IST