आईएएनएस न्यूज प्वाइंट: सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता के खिलाफ हिमाचल काँग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर नोटिस जारी किया
नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश के बागी काँग्रेस विधायकों द्वारा राज्य विधानसभा से उनकी अयोग्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।
राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाले छह काँग्रेस विधायकों को बजट पर मतदान से दूर रहकर पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अयोग्य घोषित कर दिया था।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने अयोग्यता पर रोक लगाने वाला कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, लेकिन नए चुनावों पर रोक लगाने की माँग करने वाले आवेदन पर नोटिस जारी किया। पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल हैं।
शीर्ष अदालत के समक्ष सीधे दायर याचिका में, बागी विधायकों - राजिंदर राणा, सुधीर शर्मा, इंदर दत्त लखनपाल, देविंदर कुमार भुट्टू, रवि ठाकुर और चेतन्य शर्मा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पारित 29 फरवरी का आदेश "अवैध और असंवैधानिक" है।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   18 March 2024 7:05 PM IST