सुरक्षा: संयुक्त राष्ट्र की अदालत ने इजरायल को गाजा को निर्बाध सहायता देने का दिया आदेश

संयुक्त राष्ट्र की अदालत ने इजरायल को गाजा को निर्बाध सहायता देने का दिया आदेश
हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने इजरायल को आदेश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी आबादी तक सभी तरह की बुनियादी सहायता पहुंचे।

हेग, 29 मार्च (आईएएनएस)। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने इजरायल को आदेश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी आबादी तक सभी तरह की बुनियादी सहायता पहुंचे।

आईसीजे ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा, "इजराइल को बिना किसी देरी के संयुक्त राष्ट्र के साथ पूर्ण सहयोग से, तत्काल आवश्यक बुनियादी सेवा और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक और प्रभावी उपाय करने चाहिए।"

इनमें पूरे गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए भोजन, पानी, बिजली, ईंधन, आश्रय, कपड़े, स्वच्छता के साथ-साथ चिकित्सा आपूर्ति और देखभाल शामिल है।"

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, यह फैसला 26 जनवरी के फैसले से अलग है, जिसमें आईसीजे ने इजराइल को गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार के कृत्यों को रोकने के लिए हर संभव उपाय करने का आदेश दिया था।

29 दिसंबर 2023 को, दक्षिण अफ्रीका ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के संबंध में 1948 के जीनोसाइड कंवेशन के तहत इजरायल के खिलाफ कार्यवाही के लिए आईसीजे में एक आवेदन दायर किया था।

अदालत ने कहा कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों की जिंदगी और खराब हो गई है, खास तौर से गाजा पट्टी में फिलीस्तीनियों को भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं की लंबे समय से व्यापक कमी के कारण।

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Created On :   29 March 2024 11:10 AM IST

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