INDIA नाम रख कानूनी पचड़े में उलझेगा विपक्ष! जानिए किस एक्ट के तहत हो सकती है सख्त कार्रवाई?

INDIA नाम रख कानूनी पचड़े में उलझेगा विपक्ष! जानिए किस एक्ट के तहत हो सकती है सख्त कार्रवाई?
  • INDIA नाम रख कानूनी पचड़े में उलझेगा विपक्ष!
  • जानिए किस एक्ट के तहत हो सकती सख्त कार्रवाई?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने UPA गठबंधन का नाम बदलकर INDIA कर दिया गया। जिसको लेकर देश में बवाल मचा है। अब गठबंधन के नए नाम को लेकर एक शख्स ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है। शिकायतकर्ता ने विपक्षी नेताओं द्वारा गठबंधन का नाम INDIA रखने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ऐसा करना कानून का उल्लंघन है। शिकायतकर्ता का नाम अवनीश मिश्रा है, जिन्होंने दिल्ली के बाराखंबा रोड पुलिस थाने में यह शिकायत दर्ज करवाई है। शख्स ने शिकायत में बैठक में सभी 26 पार्टियों को आरोपी बनाने की अपील की है। बता दें कि, विपक्षी दलों ने राजधानी बेंगलुरु में एक बैठक बुलाई थीं। इस दौरान सभी नेताओं ने UPA गठबंधन का नाम बदलकर INDIA कर दिया। जिसका फुल फॉर्म 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस' है।

शिकायतकर्ता ने रखी अपनी मांग

अवनीश मिश्रा ने बीते बुधवार को अपनी शिकायत में विपक्ष नेताओं पर आरोप लगाया कि चुनाव और देश की जनता को प्रभावित करने के लिए इस गठबंधन ने I.N.D.I.A. नाम को चुना है, जो कि गलत है। शिकायत में शख्स ने लिखा कि राजनीतिक पार्टियों ने गठबंधन का नाम INDIA रखकर एम्ब्लेम्स एक्ट की धारा 3 का उल्लंघन किया है। मिश्रा में शिकायत में लिखा कि इन पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि, पुलिस ने अभी तक इस मामले में केस दर्ज नहीं की है।

विपक्ष के सामने कानूनी मुश्किलें क्या हैं?

सन् 1950 के दौरान देश में राष्ट्र के नामों, प्रतीकों और चिन्हों के गलत इस्तेमाल करने पर एक कानून बनाया गया था। इस कानून का नाम एम्ब्लेम्स एंड नेम्स (प्रिवेन्शन ऑफ इम्प्रॉपर यूज) एक्ट यानी प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) है। इस कानून की धारा 3 के तहत कोई भी व्यक्ति अपने पेशे, कारोबार, पेटेंट, ट्रेडमार्क या डिजाइन के लिए देश के नामों, प्रतीकों या चिन्हों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हालांकि, केंद्र ने कुछ मामलों में इसका उपयोग करने के लिए छूट दी है। इसमें धारा 5 के तहत अगर कोई व्यक्ति या संस्थान ऐसा करता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था एम्ब्लेम्स एंड नेम्स एक्ट की धारा के तहत दोषी पाया जाता है तो उस पर जुर्माना होगा।

पुलिस की कार्रवाई में विपक्ष को देना पड़ेगा जवाब!

ऐसे में अगर इस मामले में पुलिस शिकायत के आधार पर केस करती है, तो राजनीतिक दलों का इसका जवाब देना होगा। फिर मामला कार्ट में जायेगा। इसके बाद फैसला कोर्ट के हाथों में है कि विपक्ष को INDIA नाम का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं?

Created On :   20 July 2023 2:43 PM GMT

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