National Herald Case: कांग्रेस ने ED की कार्रवाई को बताया गैरकानूनी, नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल को राहत मिलने पर पार्टी की प्रतिक्रिया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के आधिकारिक अकाउंट पर जम कर प्रहार किया है। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को गैरकानूनी करार दिया है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कांग्रेस ने क्या कहा?
कांग्रेस का रिएक्शन
कांग्रेस ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है। मोदी सरकार की बदनीयत और गैरकानूनी तरीके से की गई कार्रवाई पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। माननीय अदालत ने यंग इंडियन मामले में कांग्रेस नेतृत्व- सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ED की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित पाया है। अदालत ने फैसला दिया है कि ED का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर है, उसके पास कोई FIR नहीं है जिसके बिना कोई मामला ही नहीं बनता।
पार्टी ने आगे कहा कि मोदी सरकार द्वारा पिछले एक दशक से मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ, राजनैतिक प्रतिशोध और बदले की भावना से की जा रही यह कार्रवाई आज पूरे देश के सामने बेनकाब हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं, अपराध की कोई आय नहीं और संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं- यह सभी निराधार आरोप जो निम्नस्तरीय राजनीति, द्वेष की भावना और सम्मान पर हमला करने की भावना से प्रेरित हैं। आज सब धराशायी हो गए। कांग्रेस पार्टी और हमारा नेतृत्व सत्य के लिए और हर भारतीय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है- हम कोई भी डरा नहीं सकता क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ते हैं। सत्यमेव जयते...
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सोनिया-राहुल को बड़ी राहत
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से यह बोलते हुए इनकार कर दिया कि एफआईआर के बिना मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और अभियोजन (Prosecution) कानून से ताल्लुक नहीं रखता है। इसका मतलब यह कि अपराध में पहले उचित एफआईआर का दर्ज होना जरूरी है। आपको बता दें कि, PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के प्रावधान (Provisions) इस बात पर जोर डालते हैं कि अपराध में FIR दर्ज होने के बाद ही ED को जांच शुरू करनी चाहिए।
अदालत का मानना है कि इस केस में सीबीआई ने FIR दर्ज नहीं कई है। वहीं, ED ने बिना FIR के ही ECIR दर्ज कर जांच-पड़ता तेज कर दी। यही कानून की नजरों में वैध नहीं है।
Created On :   16 Dec 2025 1:19 PM IST













