Delhi Excise Policy: 'अगले 9 महीने तक केवल सरकारी शराब की दुकानें खुली रहेंगी..', दिल्ली आबकारी नीति को लेकर रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला

- दिल्ली आबकारी नीति पर सरकार का बड़ा फैसला
- 30 जून 2025 को खत्म हो रही थी मौजूदा पॉलिसी
- 9 महीने आगे बढ़ाने का आदेश दिया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने मौजूदा शराब नीति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, 30 जून 2025 को खत्म होने वाली इस नीति को 9 महीने आगे का ऐलान सरकार द्वारा किया गया है। आदेश के मुताबिक नई शराब नीति 1 जुलाई से 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। मौजूदा नीति के तहत अगले नौ महीने तक शहर में केवल सरकारी शराब की दुकानें ही खुली रहेंगी।
आदेश के मुताबिक सरकार ने वर्ष 2025-26 (1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक) के लिए शराब के लिए मौजूदा आबकारी शुल्क आधारित लाइसेंस व्यवस्था को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। लाइसेंस का नवीनीकरण पिछले वर्षों की तरह ही शर्तों पर किया जाएगा।
नवीनीकरण शुल्क इस बात पर निर्भर करेगा कि आवेदन कितनी जल्दी दाखिल किए गए हैं। 30 दिनों के भीतर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। वहीं, 60 दिनों तक की देरी होने पर 25% और 60 दिनों से अधिक देरी होने पर 100% अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
नई पॉलिसी का मसौदा हो रहा तैयार
अधिकारियों ने बताया कि सरकार का उद्देश्य एक नई पॉलिसी लाना है जो पारदर्शिता के साथ क्वालिटी वाली शराब की आपूर्ति सुनिश्चित करे और इसके लिए राजस्व पैदा करे। मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन करके नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। एक्साइज कमिश्नर की तरफ से जारी एक नोटिस में कहा गया है कि लाइसेंस साल 2025-26 के लिए नियम और शर्तें लाइसेंस वर्ष 2022-23 की तरह ही हैं।
नोटिस में कहा गया है कि 30 जून तक सक्रिय मौजूदा लाइसेंस या रजिस्टर्ड ब्रांडों के मामले में मूल्य संरचना, लेबल, स्रोत और गोदाम आदि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि रजिस्टर्ड ब्रांडों को वर्ष 2025-26 के लिए लाइसेंसिंग वर्ष 2024-25 की तरह नियमों और शर्तों पर रजिस्टर किया जा सकता है।
Created On :   28 Jun 2025 12:19 AM IST