असम समाचार: गुवाहाटी HC ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, पक्ष-विपक्ष ने एक दूसरे पर साधा निशाना

गुवाहाटी HC ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, पक्ष-विपक्ष ने एक दूसरे पर साधा निशाना
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने पर, BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा पवन खेड़ा एक वरिष्ठ राजनीतिक पदाधिकारी हैं। CM हिमंत बिस्वा सरमा और उनकी पत्नी ने तुरंत FIR दर्ज कराई।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने पर, BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा पवन खेड़ा एक वरिष्ठ राजनीतिक पदाधिकारी हैं। उनसे यह उम्मीद की जाती कि वे अपना होमवर्क करते और यह देखते कि जिन दस्तावेजों के आधार पर वे ऐसे आरोप लगा रहे थे, क्या वे वास्तव में ठोस सबूतों के तौर पर टिक पाते , वे निश्चित रूप से नहीं टिकते, और इसीलिए CM हिमंत बिस्वा सरमा और उनकी पत्नी ने तुरंत FIR दर्ज कराई।

आप इस तरह के जाली दस्तावेज लेकर ऐसे अपमानजनक आरोप कैसे लगा सकते हैं, और वह भी चुनावी प्रक्रिया के बीच में? उन्होंने अपने कानूनी उपायों और अग्रिम ज़मानत का सहारा लेने का फैसला किया। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। जज जाहिर तौर पर इसे कानूनी नजरिए से देखेंगे, न कि राजनीतिक नज़रिए से। उन्हें खेड़ा की दलीलों में कोई दम नहीं लगा और उन्होंने उस याचिका को खारिज कर दिया है, हालाँकि, उन्हें जाँच में सहयोग करना होगा।

CPI के महासचिव डी. राजा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने पर कहा यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। हमें कानूनी प्रक्रिया के आगे बढ़ने का इंतजार करना होगा। अब यह एक न्यायिक मुद्दा बन गया है। आइए, हम इंतजार करें और देखें।

Created On :   24 April 2026 2:16 PM IST

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