भगदड़ केस: करूर में विजय की रैली में हुई भगदड़ केस की सुको ने दिए CBI जांच के आदेश

करूर में विजय की रैली में हुई भगदड़ केस की सुको ने दिए CBI जांच के आदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में मची भगदड़ केस में आज सुप्रीम कोर्ट उन सभी याचिकाओं पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को TVK प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली के दौरान करूर में हुई भगदड़ की CBI जांच के आदेश दिए हैं। इस भगदड़ में 41 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने इस त्रासदी की निष्पक्ष जांच और CBI जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित करने का भी आदेश दिया है।


आपको बता दें शीर्ष कोर्ट में लगी कई याचिकाओं में भगदड़ की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की है। आपको बता दें टीवीके की रैली में भगदड़ हादसे में 41 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस केस में जस्टिस जे. के. माहेश्वरी और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की बेंच अपना फैसला सुनाया।

विजय की पार्टी टीवीके ने शीर्ष कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की है, वहीं बीजेपी नेता उमा आनंदन सहित कई अन्य लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की है। इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने आईपीएस अधिकारी आसरा गर्ग के नेतृत्व में एसआईटी गठन कर जांच के आदेश दिए थे जबकि सीबीआई जांच की मांग वाली पिटीशन पर आगे सुनवाई से मना कर दिया था। हाईकोर्ट ने 3 सितंबर को दिए आदेश में टीवीके के राजनीतिक नेतृत्व की कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि घटना के बाद नेताओं और आयोजकों ने अपने समर्थकों को घटनास्थल पर छोड़ दिया।

मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस एन. सेंथिलकुमार की सिंगल बेंच ने कहा था, टीवीके पार्टी, विजय और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी, पछतावा और खेद व्यक्त ना करने पर कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा इन सभी को तत्काल राहत और बचाव कार्य में लगना चाहिए था, क्योंकि भीड़ में कई बच्चे, महिलाएं और युवा फंस गए थे और अपनी जान गंवा बैठे।

Created On :   13 Oct 2025 10:21 AM IST

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