2015 पुलिस फायरिंग मामले में शिअद प्रमुख सुखबीर बादल एसआईटी के सामने पेश
- सरकार को जिम्मेदार ठहराया
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर बादल मंगलवार को 2015 के बहबल कलां पुलिस फायरिंग मामले में पहली बार विशेष जांच दल (एसआईटी) के सामने पेश हुए। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के बाद फायरिंग मामले की जांच कर रही एसआईटी का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक नौनिहाल सिंह कर रहे हैं।
इससे पहले, बादल, जो घटना के समय गृह मंत्री थे, को एसआईटी ने 30 अगस्त को तलब किया था, लेकिन यह कहते हुए उपस्थित नहीं हुए कि उन्हें समन प्राप्त नहीं हुआ है और उस दिन उन्हें फिरोजपुर जिले की जीरा अदालत में पेश होना पड़ा। दूसरे मामले से संबंध उनसे तीन घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई।
एसआईटी बहबल कलां और कोटकपुरा में फायरिंग की दो घटनाओं की जांच कर रही है। कोटकपूरा कांड में एसआईटी ने बादल को 14 सितंबर के लिए समन जारी किया है। मीडिया से बात करते हुए बादल ने बहबल कलां और कोटकपुरा में पुलिस फायरिंग के संवेदनशील मामलों में राजनीति करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
यह कहते हुए कि शिअद और उसके नेता गोलीबारी के मामलों की जांच कर रही एसआईटी के साथ हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप सरकार केवल छोटे राजनीतिक लाभ के लिए इन मुद्दों पर राजनीति कर रही है।
पंजाबी चाहते थे कि इन मामलों में सभी दोषियों को पकड़ा जाए और दंडित किया जाए लेकिन आप सरकार पिछली कांग्रेस सरकार के नक्शेकदम पर चल रही है और मामलों की जांच का राजनीतिकरण कर रही है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर जब उच्च न्यायालय ने पूर्व महानिरीक्षक कुंवर को पहले ही फटकार लगाई है।
मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बादल ने कहा, सरकार को पहले से ही एसआईटी द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब पता है। जवाब उनके पास है। इसके बावजूद वे शिअद और उसके नेताओं को बदनाम करने के लिए इस कवायद में शामिल हैं। इस बीच, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एल.के. यादव ने इससे पहले बेअदबी मामले में पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी से पूछताछ की थी।
2015 में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाओं और उसके बाद राज्य में हिंसा की घटनाओं के बाद सैनी को शीर्ष पुलिस पद से हटा दिया गया था, जिसमें पुलिस बल पर ज्यादती का आरोप लगाया गया था जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल, 2021 को पिछली पुलिस एसआईटी रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसने बादल को क्लीन चिट दी थी और राज्य सरकार को एक नई टीम गठित करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने न केवल जांच को खारिज कर दिया था, बल्कि तरीकों पर भी संदेह जताया था और आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह के बिना मामले की जांच कर रही एसआईटी के पुनर्गठन का आदेश दिया था, जो अब आप विधायक हैं। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने घटना की जांच के लिए 7 मई को एक और एसआईटी का गठन किया।
आईएएनएस
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Created On :   6 Sept 2022 8:30 PM IST