हेट स्पीच केस: उत्तरप्रदेश के सपा नेता आजम खान एमपी-एमएलए कोर्ट से बरी

उत्तरप्रदेश के सपा नेता आजम खान एमपी-एमएलए कोर्ट से बरी
सपा नेता आजम खान लखनऊ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय की कोर्ट में पेश हुए थे। इस दौरान कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। कोर्ट ने आजम खान को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया।

डिजिटल डेस्क, दिल्ली। उत्तरप्रदेश के समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को एक हेट स्पीच केस में एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। सपा नेता खान को बड़ी राहत मिली है। रामपुर सिविल लाइंस थाने में 6 साल पहले आजम पर दर्ज हेट स्पीच केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से अंतिम बहस पूरी हो चुकी थी।

राहत मिलने के बाद आजम खान ने मीडिया से कहा हमारा जीवन बेदाग है।और यहीं हमारे जीवन का सच है। हम तमंचे बेचने वाले नहीं हैं। हमने गरीबों को घर दिए और जेलें काटीं। आपको बता दें इससे पहले आरएसएस को बदनाम करने के मामले में आजम खान बरी हो चुके हैं। इस केस में भी सपा नेता को लखनऊ MP/MLA कोर्ट से राहत मिली थी। ये केस 2019 में हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुआ था। आजम पर आरोप था कि मंत्री रहते हुए उन्होंने सरकारी लेटरहेड व मुहर का दुरुपयोग कर आरएसस को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की थी।

आपको बता दें हालहीमें लंबे टाइम के बाद सपा नेता खान जेल से बाहर निकले हैं। जेल के निकलने के बाद उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात काफी सुर्खियों में रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी थे। इस दौरान सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में उन्होंने 23 अप्रैल को चुनावी सभा की थी। जिसके अगले दिन यानी 24 अप्रैल 2019 को सहायक रिटर्निंग आफीसर एवं तत्कालीन एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने सिविल लाइंस कोतवाली में आजम के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह सपा नेता आजम खान लखनऊ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय की कोर्ट में पेश हुए थे। इस दौरान कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। कोर्ट ने आजम खान को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया।

Created On :   11 Nov 2025 3:59 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story