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नये भर्ती नियम: अब कम्प्यूटर दक्ष पंचायत सचिव ही नियुक्त किये जायेंगे

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य सरकार ने नये भर्ती नियम जारी कर ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति के लिये सीपीसीटी यानि कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणन परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है। अब सचिव का पद जिला संवर्ग का होगा। आगामी 11 दिसम्बर के बाद ये नये भर्ती पूरे प्रदेश में प्रभावशील कर दिये जायेंगे।
नये भर्ती नियमों को मप्र पंचायत सेवा-ग्राम पंचायत सचिव भर्ती, अनुशासन और सेवा की शर्तें नियम 2025 नाम दिया गया है तथा इसके लागू होने पर 14 साल पहले बने वर्ष 2011 के नियम निरस्त हो जायेंगे। नये नियमों में सभी ग्राम पंचायतों के लिये 23 हजार 11 पद स्वीकृत किये गये हैं। इन पदों पर ग्राम रोजगार सहायकों को 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। भर्ती परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की जायेगी।
नियुक्त ग्राम पंचायत सचिव को सातवां वेतनमान यानि पहले दो साल तक परिवीक्षा अवधि में प्रति माह 10 हजार रुपये, इसके बाद आठ साल तक 19500-62000 रुपये तथा दस वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 23500-80500 रुपये का वेतनमान मिलेगा। रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष रहेगी तथा सिविल सेवा नियमों के अनुसार अवकाश आदि मिलेंगे। केवल स्नातक उत्तीर्ण आवेदक को ही सचिव नियुक्त किया जायेगा तथा उसके पास सीपीसीटी उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र होना जरुरी होगा।
Created On :   14 Nov 2025 8:13 PM IST















