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मूर्ति विसर्जन के लिए 10 व्यक्तियों की अनुमति होगी, लिखित अनुमति अनिवार्य झांकी स्थल पर भीड़ एकत्रित नहीं की जा सकेगी!
डिजिटल डेस्क | नीमच म.प्र. शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मयंक अग्रवाल द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का यथावत रखते हुए धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए नवीन अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए गए है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
कलेक्टर द्वारा धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत प्रतिमा, ताजिये (चेहल्लुम) के लिए पण्डाल का आकार अधिकतम 30X45 फीट नियत किया गया है। झांकी निर्माताओं को यह सलाह दी गई है,कि वे ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें, जिनमें संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओं, दर्शकों की भीड़ की स्थिति बनें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो सकें। झाँकी स्थल पर श्रद्धालुओं, दर्शकों की भीड़ एकत्र नहीं हो तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन हो। इसकी व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करना होगी। मूर्ति, ताजिये (चेहल्लुम) का विसर्जन सम्बन्धित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा।
विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। कोविड संकमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक, सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह भी अनुमत्य नहीं होगा। लाउड स्पीकर बजाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सावर्जनिक स्थानों पर कोविड संकमण से बचाव के तारतम्य में झाँकियों पण्डालों, विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु, दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेसिंग एवं सेनेटाईजर के प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
नीमच जिले में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है, कि कोविड संकमण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी धार्मिक, सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नही होगी। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। आगामी पर्व 10 सितम्बर 2021 को गणेश चतुर्थी, 17 सितम्बर 2021 को डोल ग्यारस, 15 अक्टूबर 2021 को दशहरा, 19 अक्टूबर 2021 को मिलाद-उन-नबी त्यौहारों के मददेनजर जुलुस, जलसा, रैली एवं मेला आदि पर प्रतिबंध रहेगा।
फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्वीटर आदि सोशल मिडिया साईट्स पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर प्रतिबंध रहेगा। विभिन्न मोबाईल कम्पनियों द्वारा बिना पर्याप्त वैधानिक दस्तावेजों के सिम वितरित नहीं की जाएगी। कोई भी मकान मालिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधक अपने मकान अथवा संस्थान को उस समय तक किराए पर नहीं देगे जबतक कि किरायेदार का पूर्ण विवरण संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत नहीं कर देते। जिले के समस्त होटलों, लॉज धर्मशाला के मालिकों, प्रबंधकों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिकों, प्रबंधकों द्वारा उनके द्वारा नियोजित कर्मचारीगण, नौकर, चौकीदार, सुरक्षागार्ड आदि के निवास स्थान, चाल-चलन आदि का विवरण अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। व्यापारिक प्रतिष्ठान व अन्य संस्थान के मालिक किसी भी व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठान में काम पर रखने के पूर्व उसका सम्पूर्ण विवरण व आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को देगें।
जिले के शासकीय अथवा निजी ठेके पर चल रहे निर्माण कार्य चाहे वे किसी भी स्वरूप के हो ठेकेदार द्वारा नियोजित स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारियों को अस्थाई रूप से दैनिक मजदूरी पर बाहर से लाकर काम पर लगाये गये श्रमिकों, मजदूरों की सम्पूर्ण जानकारी उनके स्थाई पते सहित 07 दिवस में संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत की जायेगी। कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्रों (फायर आर्स), घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्तोल, रिवाल्वर, बल्लम, खंजर, शमसीर, या अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार जिससे जन साधारण को चोट पहुंच सकती है या जिसके प्रयोग से लोकहित को खतरा हो, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकेगा, चाहे वह व्यक्ति लायसेंसधारी ही क्यों न हों। उक्त दिशा निर्देश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधि.-2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
Created On :   4 Sept 2021 4:28 PM IST