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पूर्व मंत्री बच्चू कडू पर लगाया 20 हजार रु. का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, अमरावती। पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री तथा अचलपुर के विधायक बच्चू कडू को जिला न्यायालय ने वर्ष 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख की उपस्थिति में अमरावती संभागीय आयुक्त कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक के दौरान मटकी फोड़ो आंदोलन करने के मामले में विभिन्न धाराओं के तहत कुल 20 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है। मामले में सरकार की ओर से एड. सुनील देशमुख ने न्यायालय में दलीलें दीं। जानकारी के अनुसार 8 मई 2005 को संभागीय आयुक्त कार्यालय में तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख की उपस्थिति में खरीफ फसल समीक्षा बैठक का आयोजन किया था। इस समय विधायक बच्चू कडू ने अपने निर्वाचन क्षेत्र की मांगों को लेकर संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने मोर्चा लाकर मटकी फोड़ो आंदोलन किया था। उस समय गाडगे नगर पुलिस ने विधायक बच्चू कडू पर धारा 353, 143, 147, 332 के तहत मामला दर्ज किया था और जांच के बाद मामले की चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। जिला न्यायाधीश एस.एस. अडकर की कोर्ट में मुकदमे पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान 6 गवाहों का परीक्षण किया गया। जिसमें एक गवाह को होस्टाईल करार दिया गया। सोमवार को न्यायालय ने पूर्व मंत्री बच्चू कडू को धारा 353 में 2 हजार रुपए, धारा 143 में 3 हजार रुपए, धारा 147 में 5 हजार रुपए और धारा 332 में 10 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है।
Created On :   5 July 2022 5:03 PM IST