पांच वर्ष के लिए ग्रापं चुनाव नहीं लड़ सकेंगे 32 प्रत्याशी

डिजिटल डेस्क, वर्धा। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़नेवाले हर प्रत्याशी ने एक महीने के भीतर खर्च का हिसाब चुनाव विभाग की ओर प्रस्तुत करना आवश्यक है। लेकिन अक्टूबर 2022 में चुनाव लड़नेवाले 32 प्रत्याशियों ने खर्च का हिसाब चुनाव विभाग की ओर प्रस्तुत नहीं किया है। इसके कारण उन 32 प्रत्याशियों पर आगामी 5 वर्ष तक सरपंच व ग्रामपंचायत का चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी राहुल कर्डिले ने 10 फरवरी को आदेश जारी किए है।
ग्राम पंचायत चुनाव के दरम्यान चुनाव लड़ने के बावजूद खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करनेवालें 32 प्रत्याशियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उनमें सालोड (हीरापुर) ग्राम पंचायत की लता कुसराम, संगीता ढोक, लता तड़स, रूपराव सावरकर, सुजाता भिल, रेखा वैतागे, सुरेखा चौधरी, चंदा झाडे, ताराचंद सावरकर, भारतीय पडधान, सचिन पोटफोडे, रत्नमाला पवार, पंजाब ठाकरे, रवी बेले, छाया राऊत, आकाश बोटरे, बोरगांव (नां.) ग्राम पंचायत के विजय ढुमणे, रंजना कलपाते, राजू कलपाते, छाया ढुमणे, संगीता पेंदाम, विजय गुबरे व आर्वी तहसील की मांडला ग्राम पंचायत के शिवचरण डोंगरे, सुनीता धुर्वे, पिपरी (पुनर्वसन) की अलका खरात, नेरी (पुनर्वसन) के धनराज मुंद्रके, अर्चना तुमस्कर, संगीता कोहरे, अहिरवाड़ा की राजकन्या श्रीरामे, सर्कसपुर के सागर फाले, बाबाराव राऊत व जाम (पुनर्वसन) के महादेव राऊत का समावेश हैं। दरम्यान संबंधित ग्राम पंचायत में सरपंच व सदस्य का उपचुनाव भी वे नहीं लड़ सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि 16 अक्टूबर 2022 को वर्धा तहसील की 2 व आर्वी तहसील की 7 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुए थे।
9 ग्रामपंचायतों के सरपंच व 73 सदस्यों का चयन करना था। लेकिन 8 सदस्यों का निर्वारोध चयन करने के कारण 65 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था। सरपंच हेतू 27 व सदस्यों हेतू 147 इस प्रकार से 174 प्रत्याशी मैदान में थे। चुनाव में जीत हासिल करनेवालों के साथ ही पराजित होनेवाले प्रत्याशियों को संबंधित तहसील में खर्च का ब्यौरा 30 दिन के भीतर देना आवश्यक था। लेकिन 16 जनवरी 2023 को नोटीस भेजकर 15 दिन के भीतर खर्च का हिसाब देने की सूचना की थी। दरम्यान वर्धा तहसील की बोरगांव ग्रामपंचायत के 6 व सालोड ग्रामपंचायत के दो सदस्यों इस प्रकार से 8 सदस्यों ने खर्च का विवरण विभाग को प्रस्तुत किया हैं। उर्वरित प्रत्याशियों ने अभीतक खर्च का ब्यौरा नहीं प्रस्तुत किया हैं। उनतक नोटीस पहुचने की बात भी स्पष्ट हो गयी हैं। लेकिन उन्होने खर्च संबंधित तहसील कार्यालय की ओर प्रस्तुत नहीं किया हैं। इसके कारण मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 की धारा 14 (ब) के अनुसारा जिलाधिकारी को प्राप्त अधिकार के अनुसार खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करनेवाले प्रत्याशियों पर पाच वर्ष तक के लिए सरपंच व सदस्य पद का चुनाव लडने के लिए प्रतिबंध लगाया गया हैं।
Created On :   11 Feb 2023 6:14 PM IST