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आईएसआईएस से संबंधों के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस से कथित रुप से जुड़े होने के आरोप में साल 2016 से जेल में बंद परभणी से पकड़े गए आरोपी मोहम्मद रईसुद्दीन को जमानत प्रदान की है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे व न्यायमूर्ति वीजी बिष्ट की खंडपीठ ने मामले से जुड़े गवाहों की संख्या को देखते हुए कहा कि प्रकरण से जुड़े मुकदमे की सुनवाई शीघ्रता से संभव नहीं है। इसलिए आरोपी को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान की जाती है।
आरोपी पर महाराष्ट्र में हमले की योजना में कथित रुप से शामिल होने का आरोप है। आरोपी को साल 2016 में एटीएस ने परभणी से गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठन से जुड़ना चाहता था। वह इस संगठन से जुड़े लोगों के संपर्क में था। आरोपी के खिलाफ यूएपीए कानून की धाराओं के तहत आरोप हैं। इसलिए आरोपी को जमानत न दी जाए। किंतु आरोपी के वकील ने कहा कि इस मामले में मेरे मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं। इसके अलावा मुकदमे की सुनवाई जल्दी पूरे होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए आरोपी को जमानत दी जाए।
Created On :   2 July 2022 7:52 PM IST