फेरीवालों पर कार्रवाई जारी, नियमों का पूरी तरह पालन
डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर महानगरपालिका द्वारा फेरीवालों के खिलाफ अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच महल स्थित फेरीवालों की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सुनवाई हुई। जिसमें मनपा ने शपथपत्र प्रस्तुत करके कहा है कि हाई कोर्ट ने 2 जनहित याचिकाओं में नागपुर महानगरपालिका को आदेश दिया था कि मनपा शहर में गैर-पंजीकृत फेरीवालों को चिन्हित करके उनके अतिक्रमण से फुटपाथ, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों को मुक्त कराएं। इसी के तहत मनपा द्वारा शहर में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की जा रही है।
साथ ही टाउन वेंडिग कमेटी के नियमों का भी पूरी तरह पालन किया जा रहा है। मनपा ने हाई कोर्ट से फेरीवालों की याचिका खारिज करने की प्रार्थना की है। जिस पर याचिकाकर्ता फेरीवालों के वकील मोहम्मद अतीक को 13 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है। इस याचिका में फेरीवालों की दलील है गांधीबाग जोन में कल्याणेश्वर मंदिर रोड की मनपा सुरक्षा दीवार से सटे क्षेत्र में ये लोग बीते 35 वर्ष से व्यवसाय कर रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर अधिनियम के तहत वर्ष 2015-16 में फेरीवालों का सर्वेक्षण हुआ था। जिसके अनुसार टाउन वेंडिंग कमेटी गठित करने के लिए मतदाता सूची भी तैयार की गई थी। मनपा ने इन फेरीवालों से शुल्क लेकर उन्हें लाइसेंस भी दिए, लेकिन अब अतिक्रमण के नाम पर उन्हें हटाया जा रहा है। इस कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली है। मामले मनपा की ओर से एड. जैमिनी कासट कामकाज देख रहे हैं।
Created On :   6 April 2023 10:43 AM IST