पाक्सो का मामला रद्द करने के बाद वकील व याचिकाकर्ता दोनों पर लगाया जुर्माना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न व छेड़छाड से जुड़े मामले में आरोपी व शिकायतकर्ता की आपसी रजामंदी के बाद आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले को तो रद्द कर दिया है लेकिन यचिका में पीड़िता का नाम उजागर करने के लिए उसके वकील पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जबकि मामला रद्द करने के एवज में याचिकाकर्ता पर पांच हजार रुपए का दंड ठोका है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पाक्सों कानून व भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए के तहत यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़िता के नाम को उजागर करने पर रोक लगाई गई है। इसके बावजूद याचिका में पीड़िता के नाम को सार्वजनिक किया गया है। इसलिए याचिकाककर्ता के वकील डॉ.समर्थ करमरकर पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की इस रकम को कीर्तिकर लॉ लाइब्रेरी में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
दरअसल पीडिता जब अपनी इमारत के सोसायटी के गेट में पहुंची थी तो याचिकाकर्ता (टी.आर.किरजत) वहां पर खड़ा था। इस दौरान जब पीडिता गेट पर नहीं रुकी तो उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे रुकने के लिए कहा। लेकिन पीड़िता नहीं रुख। यह घटना पीड़िता के भाई के सामने घटी। इसके बाद इस मामले को लेकर साल 2015 में आरे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरपो(किरजत)) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 व पाक्सो कानून की धारा 12( बाल यौन उत्पीड़न) के तहत एफआईआर दर्ज की। जिसे रद्द करने की मांग को लेकर किरजत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में याचिका कर्ता ने दावा किया था कि उन्होंने पीड़िता के साथ मिलकर इस मामले को सुलझा लिया है। इसलिए मामले को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। इस दावे को लेकर याचिकाककर्ता के पीड़िता के हलफनामे को भी पेश किया था। जिस पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में लगाए गए आरोपों के आधार पर प्रथम दृष्टया पाक्सो कानून की धारा 12 व भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत अपराध खुलासा नहीं होता है। इसलिए आरोपी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द किया जाता है। मामला रद्द करने के एवज में खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की इस रकम को खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को जीनव संध्या मंगलय संस्थान में जमा करने का निर्देश दिया।
Created On :   24 Jan 2023 7:36 PM IST