पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास

amrawati in life imprisonment for wifes killer
 पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास
दो साल पहले की घटना  पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क, अमरावती। चरित्र पर संदेह कर अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतारनेवाले आरोपी पति सुधीर नामदेवराव काले (42) को स्थानीय जिला व सत्र न्यायाधीश (4) आर.वी. ताम्हनेकर की अदालत ने सोमवार को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 30 सितंबर 2020 की रात 9 बजे मंगरुल दस्तगीर थाना क्षेत्र के बोरगांव धांदे में घटित हुई थी। 

जानकारी के मुताबिक मृतक अर्चना काले आरोपी सुधीर काले की पत्नी थी। सुधीर हमेशा उसके चरित्र पर संदेह कर विवाद करता था। विवाद के चलते सुधीर ने अनेक बार उसके साथ मारपीट भी की थी। 29 सितंबर 2020 को अर्चना पानी की मोटर की दुरुस्ती के लिए पुलगांव गई थी। इससे सुधीर ने उस पर संदेह कर उसे जान से मारने की दी थी। दूसरे दिन 30 सितंबर की रात सुधीर, उसकी पत्नी अर्चना और छोटा बेटा कृणाल घर पर थे। कुछ समय बाद कृणाल घर के बाहर मूंगफली लाने के लिए अपने दोस्त के साथ गया था। वह घर लौटा तब उसका पिता सुधीर काले घर के बाहर निकल रहा था। कृणाल जब घर में गया तो उसने अपनी मां अर्चना को खून से सनी हालत मंे देखा। यह नजारा देख वह चीखने लगा तो सुधीर ने उसे शोर-गुल न करने की हिदायत दी और अर्चना को पत्थर से मारने की जानकारी देकर दोपहिया से भाग गया।

अर्चना को कृणाल और उसका बड़ा भाई हर्षल काले पुलगांव के सरकारी अस्पताल ले गए तो डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हर्षल काले की शिकायत पर मंगरूल दस्तगीर पुलिस ने 1 अक्टूबर को धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उपनिरीक्षक मंगेश डांगे व प्रदीप पवार ने जांच पूरी कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की। जिला व सत्र न्यायालय (4) में चली सुनवाई के दौरान कुल 9 गवाहों को परखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सुधीर काले को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा आरोपी को भुगतनी होगी।

Created On :   5 July 2022 4:55 PM IST

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