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बैंक घोटाले के आरोपी वधावन को मिली निजी अस्पताल में इलाज की अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई । बांबे हाईकोर्ट ने पंजाब महाराष्ट्र को आपरेटिव बैंक (पीएमसी) घोटाले के मामले में आरोपी व हाउसिंग डेवलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के प्रमुख राकेश वधावन को 6 सप्ताह तक के लिए निजी अस्पताल में इलाज करने की छूट दे दी है। वधावन फिलहाल मुंबई के सरकारी केईएस अस्पताल में भर्ती है। वधवान के खिलाफ मनी लांड्रिग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय व मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया है। वधावन ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर कर मुंबई के निजी अस्पताल कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में इलाज कराने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने की अनुमति मांगी थी।a
सुनवाई के दौरान वधावन के वकील निरंजन मुंदरगी ने कहा कि मेरे मुवक्किल कई बीमारियों से पीड़ित हैं उन्हें हृदय संबंधी बीमारी के इलाज के लिए सर्जरी की जरुरत है। इससे पहले उन्हें कोरोना का संक्रमण भी हुआ था। वहीं अतिरिक्त सरकारी वकील पीपी शिंदे ने कहा कि केईएम अस्पताल में भी उपचार की सुविधा उपलब्ध है। हालांकि सरकारी वकील ने कहा कि डाक्टरों के मुताबिक वधावन की सेहत ठीक नहीं है। वहीं ईडी के वकील हितेन वेणेगांवकर ने वधावन को अग्रिम जमानत देने का विरोध किया। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने वधावन को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में उपचार कराने की छूट दे दी लेकिन कहा कि वे इलाज का खर्च खुद वहन करेंगे। यहीं नहीं उनके साथ रहनेवाले पुलिस दल के शुल्क का भुगतान भी वधावन करेंगे। 6 सप्ताह के बाद वधावन को दोबारा केईएम अस्पताल में भर्ती किया जाए इसके बाद राज्य सरकार फैसला ले कि वधावन को जेल में स्थनांतरित किया जाए कि नहीं।
Created On :   3 Feb 2022 7:01 PM IST