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आरोप: तेजस्वी यादव बोले- महागठबंधन के पक्ष में जनादेश, लेकिन चुनाव आयोग ने NDA के पक्ष में

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने नतीजों को लेकर चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जनादेश महागठबंधन के पक्ष में आया है, लेकिन चुनाव आयोग ने NDA के पक्ष में नतीजे बताए हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।
उन्होंने कहा कि, यह पहली बार नहीं हुआ है, जब हमारे पक्ष में जनादेश आया। इससे पहले 2015 में जब महागठबंधन बना था, तब वोट हमारे पक्ष में थे। लेकिन बीजेपी चोर दरवाजे से सरकार में आ गई थी।
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लगाए ये आरोप
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि, महागठबंधन को जनता का आर्शीवाद मिला है। लेकिन लेकिन राजग ने धन, छल और बल के जरिए चुनावी जीत हासिल की। उन्होंने ने पोस्टल बैलट की गिनतियों में फ्रॉड का भी आरोप लगाया और पुनर्मतगणना की मांग की।
उन्होंने कहा कि, चुनाव आयोग से हम उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में डाक मतपत्रों की दोबारा गिनती किए जाने की मांग करते हैं, जहां इनकी गिनती शुरू में नहीं अंत में की गई।
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कोर्ट जाने की बात कही
विपक्षी दल के नेता ने कहा कि, मेरी सीट पर भी तीन बजे तक प्रक्रिया पूरी हुई थी, लेकिन नतीजों का सर्टिफिकेट आधी रात को दिया गया। तेजस्वी ने दावा किया कि उन्हें करीब 130 सीटें मिली हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो वो कोर्ट भी जाने को तैयार हैं।
उन्होंने कहा कि, आज नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर आ गए हैं, बिहार के लोगों ने जो जनादेश दिया वो बदलाव का है। तेजस्वी ने कहा कि यदि नीतीश कुमार की नैतिकता बची है तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अपना लोभ छोड़ देना चाहिए।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।