सेक्स सीडी कांड में छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को मिली जमानत

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सेक्स सीडी कांड में छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को मिली जमानत
सेक्स सीडी कांड में छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, रायपुर। सेक्स सीडी मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को जमानत मिल गई है। भूपेश ने जमानत के लिए सीबीआई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे गुरुवार को कोर्ट ने मंजूर कर लिया। बघेल को एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर बेल मिली है। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वह एक बार फिर कांग्रेस की बागडोर संभाल सकते हैं। हालांकि जमानत याचिका में कोर्ट ने उन्हें देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है।

इससे पहले सीडी कांड मामले में कोर्ट द्वारा भूपेश को एक समन जारी किया गया था। समन मिलने के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद भूपेश ने भी बेल लेने के लिए आवेदन करने से साफ मना कर दिया था। हालांकि सांसद ताम्रध्वज साहू, नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा, राजेश तिवारी, गिरीश देवांगन समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं के मनाने पर वह जमानत याचिका दायर करने के लिए तैयार हो गए। गुरुवार को भूपेश ने अपने वकील से मिलकर जमानत दस्तावेजों पर साइन कर दिए।

बता दें कि बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड में भूपेश पर कथित सेक्स सीडी बांटने का आरोप लगा है। पिछले साल 27 अक्टूबर को एक कथित सेक्स टेप वायरल हुआ था। इसमें छत्तीसगढ़ के एक दिग्गज मंत्री का नाम सामने आया था। इसके बाद इस मामले में एक पत्रकार विनोद शर्मा की भी गिरफ्तारी हुई थी। इस कांड में विनोद शर्मा के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के खिलाफ रायपुर में एक FIR दर्ज की गई थी। भूपेश की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने पूरे राज्य में जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया था। 

Created On :   27 Sep 2018 2:09 PM GMT

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