खाद्य पदार्थो में मिलावट के संबंध में नागरिक ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं शिकायत

Citizens can file complaint online regarding adulteration in food items.
खाद्य पदार्थो में मिलावट के संबंध में नागरिक ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं शिकायत
कटनी खाद्य पदार्थो में मिलावट के संबंध में नागरिक ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं शिकायत

डिजिटल डेस्क, कटनी।  खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत किये जाने वाले विविध कार्यो को समग्र पोर्टल पर लाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एम.आई.एस. शिकायत पोर्टल (पोषण) प्रारंभ किया गया है। जिस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के प्रावधान, नियम का खाद्य कारोबार कर्ता द्वारा पालन न किये जाने एव पदाथों में मिलावट अथवा अनियमितता संबंधी आम नागरिकों द्वारा गोपनीय तरीके से करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

इसके लिये नागरिक विभागीय वेबसाईट के यूआरएल  पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के अन्तर्गत समस्त खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य लायसेंस, पंजीयन लेना अनिवार्य है। साथ ही 1 जनवरी 2022 से खाद्य कारोबारकर्ताओ द्वारा दिए जाने वाले बिल पर खाद्य लायसेंस /पंजीयन नम्बर डालना अनिवार्य हैं।

Created On :   20 Dec 2021 10:01 AM GMT

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