शिवसेना नेता परब को मिली राहत को कोर्ट ने 23 मार्च तक बढ़ाया

Court extends relief to Shiv Sena leader Parab till March 23
शिवसेना नेता परब को मिली राहत को कोर्ट ने 23 मार्च तक बढ़ाया
साई एनएक्स रिसार्ट निर्माण में गड़बड़ी शिवसेना नेता परब को मिली राहत को कोर्ट ने 23 मार्च तक बढ़ाया

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने रत्नागिरी जिले के दापोली स्थित साई एनएक्स रिसार्ट के निर्माण से जुड़ी कथित गड़बड़ियों को लेकर राज्य के पूर्व मंत्री व शिवसेना नेता (उद्धव बालासाहब ठाकरे) अनिल परब को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दंडात्मक कार्रवाई से मिली राहत को 23 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह के आश्वासन के आधार पर शिवसेना नेता परब को 20 मार्च तक के लिए राहत प्रदान की थी। चूंकि मामले की सुनवाई करनेवाली न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे की खंडपीठ सोमवार को उपलब्ध नहीं थी। इसके मद्देनजर परब की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ के सामने याचिका का उल्लेख किया और अंतरिम राहत को बढ़ाने का आग्रह किया। इसके बाद खंडपीठ ने अंतरिम राहत 23 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया। 
 

Created On :   21 March 2023 12:02 PM IST

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