21 को आएगा सोहराबुद्दीन-प्रजापति मुठभेड़ मामले का फैसला, CBI स्पेशल कोर्ट की सुनवाई पूरी

21 को आएगा सोहराबुद्दीन-प्रजापति मुठभेड़ मामले का फैसला, CBI स्पेशल कोर्ट की सुनवाई पूरी
21 को आएगा सोहराबुद्दीन-प्रजापति मुठभेड़ मामले का फैसला, CBI स्पेशल कोर्ट की सुनवाई पूरी
21 को आएगा सोहराबुद्दीन-प्रजापति मुठभेड़ मामले का फैसला, CBI स्पेशल कोर्ट की सुनवाई पूरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। CBI की स्पेशल कोर्ट सोहराबुद्दीन व तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड मामले को लेकर 21 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में गुजरात व राजस्थान के पुलिसकर्मियों सहित कुल 22 आरोपी हैं। जस्टिस एसजे शर्मा के सामने इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। शुक्रवार को जस्टिस शर्मा ने कहा कि वे 21 दिसंबर को इस प्रकरण को लेकर अपना फैसला सुनाएंगे। जस्टिस ने कहा कि मैं आश्वस्त हूं की 21 दिसंबर तक मैं अपना काम पूरा कर लूंगा यदि काम पूरा नहीं हो पाया तो 24 दिसंबर तक तो अपना फैसला सुना ही दूंगा।

38 लगों को आरोपी बनाया

वैसे इस प्रकरण में 38 लगों को आरोपी बनाया गया था जिसमें गुजरात के तत्कालिन गृह राज्य मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का सामवेश था। कोर्ट ने शाह सहित 16 आरोपियों को मामले से मुक्त कर दिया है। लिहाजा 22 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया है। सुनवाई के दौरान इस मामले में 210 गवाहों की गवाही हुई इसमे से 92 गवाह अपने बयान से मुकर गए। 

मुठभेड में मारा गया था सोहराबुद्दीन

गौरतलब है कि साल 2005 में सोहराबुद्दीन गुजरात पुलिस के साथ हुई मुठभेड में मारा गया था। इस दौरान उसकी पत्नी कौसर बी की भी मौत हो गई थी। जबकि साल 2006 में राजस्थान पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में तुलसीराम प्रजापति की मौत हो गई थी। प्रजापति सोहराबुद्दीन का सहयोगी था। 
 

Created On :   7 Dec 2018 7:48 PM IST

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