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इलेक्ट्रीक बस खरीद मामले में टाटा मोटर्स के टेंडर काे अपात्र ठहराने का फैसला सही

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने दो हजार 450 करोड़ रुपए की 1400 इलेक्ट्रकि बस उपलब्ध कराने को लेकर जारी टेंडर के लिए टाटा मोटर्स को अपात्र ठहराने के बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाइ एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (बेस्ट) फैसले को कायम रखा है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में टाटा मोटर्स को अपात्र ठहराना पूरी तरह से सही है। लेकिन इस मामले में इवे ट्रांस कंपनी की ओर बेस्ट का झुकाव भी सही नहीं है। इसलिए यदि बेस्ट चाहे तो वह नए सिरे टेंडर प्रक्रिया की शुरुआत कर सकती है।
न्यायमूर्ति एसवी गंगापुरवाला व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने पिछले दिनों इस मामले को लेकर टाटा मोटर्स की ओर से दायर की गई याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। याचिका में टाटा मोटर्स ने बेस्ट के फैसले को मनमानीपूर्ण बताया था। किंतु मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए खंडपीठ ने कहा कि टाटा मोटर्स को अपात्र ठहराने का बेस्ट का निर्णय सही है।
Created On :   5 July 2022 8:43 PM IST