एल्गार परिषद केस : हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी से मांगा जवाब 

Elgar Parishad case: High court seeks response from National Investigation Agency
एल्गार परिषद केस : हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी से मांगा जवाब 
एल्गार परिषद केस : हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी से मांगा जवाब 

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  बॉम्बे हाईकोर्ट ने एल्गार परिषद मामले की जांच पुणे पुलिस से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपे जाने के विरोध में दायर याचिका पर एनआईए को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आरडी धानुका व न्यायमूर्ति वी जी बिष्ट की खंडपीठ ने यह निर्देश इसी मामले में आरोपी सुरेंद्र गडलिंग की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचिका में दावा किया गया है कि पुणे पुलिस की ओर से प्रकरण को लेकर आरोपपत्र दायर किए जाने के बाद मामले की जांच एनआईए को सौपी है। जो नियमो के खिलाफ है। 

इस दौरान एनआईए की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता संदेश पाटिल ने कहा कि उन्हें याचिका की प्रति नहीं मिली है। इसलिए वे अपना पक्ष नहीं रख सकते। उन्हें जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाए। इस पर आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता के वकील सतीश तलेकर ने कहा कि पिछले दिनों उनके मुवक्किल की मां का निधन हो गया था। इस याचिका के हाईकोर्ट में प्रलंबित होने के कारण निचली अदालत अंतरिम जमानत आवेदन पर विचार नहीं कर रही है। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने एनआईए को याचिका के जवाब में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 8 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। 

Created On :   29 Aug 2020 7:08 PM IST

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