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जन्मतिथि में गलती हुई तो आरटीई प्रवेश होगा रद्द

डिजिटल डेस्क, नागपुर । आरटीई प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय यदि जन्मतिथि, जाति, पते में कोई त्रुटि रह गई है, उसे सुधारने के लिए शिक्षा संचालक ने पालकों को मोहलत दी। शिक्षा संचालक के आदेश को नजरअंदाज कर एक बालक का प्रवेश रद्द किए जाने का मामला सामने आया है।
यह है पूरा प्रकरण : नागपुर ग्रामीण तहसील अंतर्गत शंकरपुर निवासी प्रज्वल शिंदे का ऑनलाइन आवेदन भरते समय जन्मतिथि में गलती हुई। पालक भूपेश शिंदे ने बताया कि जिस समय ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय वह कोविड पॉजिटिव थे। उन्होंने अपने मित्र को फोन पर जानकारी देकर अपने बेटे का ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए कहा। मित्र ने गलती से जन्मतिथि 12 जुलाई 2014 की जगह 12 मई 2014 लिख दी। ड्रॉ में प्रवेश के लिए चयन हुआ। प्रवेश के लिए स्कूल से फोन आया।
मूल दस्तावेज लेकर स्कूल पहुंचने के लिए कहा गया। बेटे के दस्तावेज लेकर स्कूल पहुंचने पर उन्होंने साफ-साफ जाे गलती हुई बता दी। स्कूल प्रबंधन ने प्रवेश देने से मना कर दिया। उन्हें पंचायत समिति में संंबंधित व्यक्ति से संपर्क करने के लिए कहा गया। पंचायत समिति में संपर्क करने पर त्रुटि सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं रहने का जवाब दिया गया। दरअसल शिक्षा संचालक ने पत्र जारी कर ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि रहने पर सुधार के लिए मोहलत दी थी। बशर्ते संबंधित बालक का एक ही आवेदन भरा हो। पंचायत समिति के संबंधित कर्मचारी द्वारा गुमराह करने से बालक के आरटीई प्रवेश से वंचित रहने का पालक ने आरोप लगाया है।
अध्यक्ष, सचिव की मनमानी
आरटीई प्रवेश के लिए दस्तावेजों की पड़ताल के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर वेरिफिकेशन कमेटी गठित की गई है। नागपुर पंचायत समिति ने कमेटी के सदस्यों को नजरअंदाज किया है। अध्यक्ष और सचिव की मनमानी से विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह गया है। -मो. शाहिद शरीफ, चेयरमैन, आरटीई एक्शन कमेटी
Created On :   9 Aug 2021 2:41 PM IST