घर में शौचालय होने की दी झूठी जानकारी, गंवाया पद

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सदस्यता रद्द घर में शौचालय होने की दी झूठी जानकारी, गंवाया पद

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  घर में शौचालय होने की झूठी जानकारी देने वाले ग्राम पंचायत सदस्य की सदस्यता रद्द कर दी गई। भिवापुर तहसील में धापर्ला डोये ग्राम पंचायत के सदस्य से संबंध में जिलाधिकारी ने यह आदेश दिया है। सदस्य का नाम अशोक लक्ष्मण उमक है। सरपंच पवन ताजने ने उसकी सदस्यता रद्द करने के संबंध में निवेदन जिलाधिकारी से किया था। उस निवेदन पर सुनवाई के बाद जिलाधिकारी ने सदस्यता रद्द करने का अादेश जारी किया। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1968 की धारा 14-1 जे 5 के अंतर्गत उमक को ग्राम पंचायत सदस्य पद पर अपात्र ठहराया गया है। धापर्ला ग्राम पंचायत के लिए 2018 में चुनाव हुआ था। उमक ने उम्मीदवार के तौर पर दर्ज किए आवेदन में उल्लेख किया था कि उनके यहां शौचालय है, लेकिन जांच में शौचालय नहीं पाया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 15 जुलाई 2011 को शौचालय का निर्माण किया गया। ग्राम पंचायत सचिव ने दी रिपोर्ट के आधार पर उमक को अपात्र ठहराया गया है। 

Created On :   29 Jan 2022 3:12 PM IST

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