ट्रैक्टर-ट्रॉली हादसा दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को मिलेगा 15 योजनाओं का लाभ

Families of tractor-trolley accident victims in UP will get the benefit of 15 schemes
ट्रैक्टर-ट्रॉली हादसा दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को मिलेगा 15 योजनाओं का लाभ
उत्तर प्रदेश ट्रैक्टर-ट्रॉली हादसा दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को मिलेगा 15 योजनाओं का लाभ

डिजिटल डेस्क, कानपुर। 1 अक्टूबर को घाटमपुर में ट्रैक्टर ट्राली दुर्घटना में मारे गए 26 पीड़ितों के परिवारों को अब 11 विभागों की 15 सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार, 12वीं कक्षा तक पढ़ाई के लिए प्रत्येक परिवार को एक बीघा भूमि और उन नौ बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह की राशि दी जाएगी, जिन्होंने दुर्घटना में अपने माता-पिता दोनों को खो दिया था।

पीड़ितों के परिवारों, जिनमें से सभी कोरथा गांव के थे, प्रत्येक को 4 लाख रुपये की राशि दी गई, जबकि घायलों को एक लाख रुपये मिले।

सरकार के प्रवक्ता ने कहा, सीएम आवास योजना के तहत कम से कम एक सदस्य को खोने वाले 19 परिवारों को 1.2-1.2 लाख रुपये दिए जाएंगे। दुर्घटना में मारे गए रसोइया राम जानकी के परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी।

कानपुर के जिला मजिस्ट्रेट विशाख जी. अय्यर ने कहा, दुर्घटना में कम से कम एक सदस्य को खोने वाले 20 परिवारों में से 19 को जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। माता-पिता दोनों को खोने वाले नौ बच्चों में से प्रत्येक को 2,500 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, गांव में 40 निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जाएगी। इसी तरह, पांच को अंत्योदय कार्ड और एक परिवार को पात्र घरेलू राशन कार्ड जारी किए गए हैं। कम से कम एक सदस्य को खोने वाले 20 परिवारों को राशन वितरित किया गया है।

साथ ही, साध क्षेत्र को घाटमपुर से जोड़ने वाली सड़क के अनुमान को भी मंजूरी मिल गई है।

एक ग्रामीण राजू अपने परिवार के सदस्यों और लगभग 40 अन्य निवासियों के साथ 1 अक्टूबर को अपने बेटे के मुंडन समारोह के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली में फतेहपुर के चंद्रिका देवी मंदिर में गया था। एक तालाब जब राजू और अन्य उसी शाम घर लौट रहे थे, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

दुर्घटना के बाद से लापता राजू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

(आईएएनएस)

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Created On :   5 Oct 2022 11:00 AM IST

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