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नागपुर के 166 शिक्षकों पर दर्ज एफआईआर खारिज

डिजिटल डेस्क,नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने याचिकाकर्ता उमाकांत माहुरे व अन्य 165 शिक्षकों को राहत दी है। इन शिक्षकों को राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। शिक्षकों का तर्क था कि, नियमानुसार कार्य के दिन और कार्य के घंटों में इन्हें इस प्रकार का काम नहीं दिया जा सकता। ऐसे में इन्होंने चुनावी काम करने से इनकार कर दिया था। परिaणाम स्वरूप इन पर हिंगना पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट ने यह एफआईआर खारिज कर शिक्षकों को दोष मुक्त कर दिया है।
यह है मामला : हाईकोर्ट में शिक्षकों ने दलील दी थी कि, 28 जनवरी 2008 को देश के निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए थे कि, अगर शिक्षकों काे चुनावी काम देने हैं, तो उन्हें स्कूल की छुट्टियों के समय ही यह काम दिया जा सकता है। वहीं देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश में ऐसी ही राय रखी है। इसी तरह हाईकोर्ट ने भी एक याचिका पर सुनवाई में यह फैसला दिया था कि, काम के समय में शिक्षकों को चुनावी कार्य सौंपना शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 25 और 27 का उल्लंघन है। मामले में सभी पक्षों को सुनकर शिक्षकों पर दर्ज एफआईआर खारिज करने का आदेश दिया है।
Created On :   2 July 2022 6:42 PM IST