अनाधिकृत रूप से चिकित्सा कार्य कर रहे दो क्लीनिक संचालकों पर एफआईआर दर्ज!

FIR registered on two clinic operators doing unauthorized medical work!
अनाधिकृत रूप से चिकित्सा कार्य कर रहे दो क्लीनिक संचालकों पर एफआईआर दर्ज!
अनाधिकृत रूप से चिकित्सा कार्य कर रहे दो क्लीनिक संचालकों पर एफआईआर दर्ज!

डिजिटल डेस्क | बैतूल कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ए.के. तिवारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा गुरूवार को चिचोली में अनाधिकृत रूप से चिकित्सा कार्य कर रहे दो क्लीनिकों पर छापामार कार्यवाही करते हुये एफआईआर दर्ज कराई गई है। पूर्व में मिली शिकायत के आधार पर चिचोली के विकास नगर स्थित आशीष पिता संतोष सोनी एवं संतोष पिता अमृतलाल सोनी के क्लीनिक पर सीएमएचओ द्वारा पुलिस बल के साथ कार्यवाही की गई। इस दौरान प्राप्त अनाधिकृत क्लीनिकल सामग्री को जप्त किया गया एवं सामग्री को पुलिस थाने में जमा किया गया।

चिचोली के ही सडक़ मोहल्ला बाजार चौक स्थित नवीन विश्वास पिता नारायण चन्द विश्वास उम्र 27 वर्ष के एन.एम.व्ही. क्लीनिक को भी अनाधिकृत रूप से संचालित पाये जाने पर कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान उक्त व्यक्ति मौके से भाग गया। क्लीनिक पर कम्पाउण्डर एवं बीएससी अध्ययनरत् दो छात्राओं द्वारा नर्सिंग प्रशिक्षण लिया जा रहा था। क्लीनिक में उपस्थित तीनों के पास कोई वैध डिग्री नहीं पाई गई। चिकित्सकों के पास सीएमएचओ कार्यालय बैतूल द्वारा जारी पंजीयन एवं रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।

किसी के भी पास वैध डिग्री नहीं पाई गई। सीएमएचओ ने बताया कि ऐलोपैथी पद्धति में पंजीबद्ध नहीं होने के उपरांत भी प्रेक्टिस करते पाये जाना गंभीर अपराध है, इसलिये अवैध तरीके से संचालित क्लीनिकों को सील बंद करते हुये एफआईआर दर्ज कराई गई। मरीजों की जान के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ जिले में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। समिति के सदस्यों में चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय डॉ. सौरभ राठौर, बी.एम.ओ. चिचोली डॉ. राजेश अतुलकर, डी.सी.एम. श्री कमलेश मसीह, प्रभारी लिपिक पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट श्री संजय दुबे सम्मिलित रहे।

Created On :   26 March 2021 10:07 AM GMT

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