बल प्रयोग से जुड़ा हाव-भाव भी हमला

Gesture related to use of force is also an attack
बल प्रयोग से जुड़ा हाव-भाव भी हमला
कोर्ट ने कहा बल प्रयोग से जुड़ा हाव-भाव भी हमला

डिजिटल डेस्क,मुंबई। बल प्रयोग करने से जुडा हाव-भाव व तैयारी भी हमले की परिभाषा में आती है। बांबे हाईकोर्ट ने सरकारी कार्यालय में जाकर सरकारी अधिकारी के कामकाज में व्यवधान पैदा करनेवाले व लोकसेवक को डरानेवाले आरोपी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए उपरोक्त बात स्पष्ट की है। आरोपी ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उसने सिर्फ सरकारी अधिकारी की शिकायत उच्च न्यायालय में करने का बात कही थी उसने सरकारी अधिकारी के खिलाफ कोई बल प्रयोग नहीं किया था। उस पर शिकायत में बल प्रयोग करने का कोई आरोप भी नहीं है।

लिहाजा उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (सरकारी कर्मचारी के कामकाज में बाधा डालना) के तहत मामला नहीं बनता है। जहां तक बात धारा 506 के अपराध की है तो यह धारा जमानती है। आरोपी के खिलाफ महिला न्यायिक अधिकारी व डिप्टी चैरिटी कमिश्नर ने वरली पुलिस स्टेश्न में आरोपी अनिल शाह के खिलाफ साल 2018 में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में दावा किया गया था कि आरोपी 22 जनवरी 2018 को जब कार्यालय में आया तो वह पहले दरवाजा पीटा और उसके बाद जोर-जोर चिल्लाने लगा और उसे डराया। इस दौरान आरोपी ने उप धर्मादायुक्त के कामकाज में भी अवरोध पैदा किया। जिससे वह (शिकायतकर्ता) डर गई। सरकारी वकील जेपी याज्ञनिक ने न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की खंडपीठ के सामने शाह की याचिका का विरोध किया।

 उन्होंने खंडपीठ को बताया कि इस मामले को लेकर आरोपपत्र दायर किया जा चुका है। इसलिए यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।   मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने व आरोपपत्र में गवाहों के बयान को देखने के बाद खंडपीठ ने कहा कि आरोपी की हरकत के मद्देनजर यह नहीं कहा जा सकता है कि इस मामले में धारा 353 के अपराध के घटक नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब अधिकारी पर हमला होगा तो ही 353 के तहत अपराध होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 351 तहत हमले की परिभाषा में बल प्रयोग के हावभाव और तैयारी भी आती है। जहां तक बात आरोपी की ओर से बल प्रयोग न करने के दावे की है तो इसे निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई के समय परखा जाएगा। लिहाजा मामले से जुड़ी परिस्थितियों के मद्देनजर आरोपी की याचिका को खारिज किया जाता है।  

Created On :   9 July 2022 7:57 PM IST

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