हाईकोर्ट ने आरोपी गडलिंग की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद एनआईए को जारी किया नोटिस

डिजिटल डेस्क , मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने भीमा-कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में आरोपी सुरेंद्र गड़लिंग की ओर से दायर जमानत आवेदन पर गौर करने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) को नोटिस जारी किया है। इससे पहले मुंबई की विशेष अदालत ने 28 जून 2022 को गडलिंग के डिफाल्ट जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। जिसके खिलाफ गडलिंग ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट में अपील की है। न्यायमूर्ति अजय गड़करी व न्यायमूर्ति पीडी नाइक की खंडपीठ के सामने गडलिंग की याचिका सुनवाई के लिए आयी। गडलिंग को राज्य के विधि सेवा प्रकोष्ठ से वकील उपलब्ध कराया गया है। गडलिंग की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता यशोदीप देशमुख ने कहा कि आरोपी की ओर से अपील स्वरुप याचिका दायर करने में दस दिन का विलंब हुआ है। क्योंकि विशेष अदालत के आदेश की सत्यापित प्रति देरी से मिली है। इसलिए अपील दायर करने में हुई देरी को नजर अंदाज किया जाए।
आरोपी की अपील पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने एनआईए को नोटिस जारी किया और उसे जवाब देने को कहा। इसके साथ ही मामले की सुनवाई दो सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी। आरोपी गडलिंग को इस मामले में जून 2018 में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल आरोपी गडलिंग को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। याचिका में गडलिंग ने कहा है कि इस मामले में कानून के विपरीत शुरुआत में आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को आरोपपत्र दायर करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया था। इसलिए वह डिफाल्ट जमानत पाने का हकदार है। शुरुआत में एटीएस ने मामले की जांच की थी बाद में इस मामले की जांच एनआईए को सौप दी गई थी।
Created On :   4 Jan 2023 7:17 PM IST