न्यायालय में हाजिर हुए गृहमंत्री फडणवीस
डिजिटल डेस्क, नागपुर। चुनाव आयोग को शपथपत्र में गलत जानकारी देने के आरोप में गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवार को जिला सत्र न्यायालय में हाजिर हुए। फडणवीस के विरोध में वकील सतीश उके ने याचिका दाखल की है। फडणवीस के वकील उदय डबले ने संवाद माध्यम को बताया कि शपथपत्र प्रकरण में फडणवीस ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा है। उन्होंने न्यायालय को बताया है कि उन्हें एक भी आरोप स्वीकार नहीं है। राजनीतिक द्वेष के कारण उनके विरोध में प्रकरण दर्ज किए गए। सभी प्रकरण निराधार है। वकील डबले ने बताया कि इस प्रकरण की अगली सुनवाई 6 मई 2023 को होगी। फडणवीस को उनके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पेश करने को कहा गया है।
सजा व दंड का प्रावधान
जनप्रतिधित्व कानून की धारा 125 ए के अंतर्गत वकील उके ने प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी के समक्ष प्रकरण दाखल किया था। इस प्रकरण में फडणवीस को उच्चतम न्यायालय से भी राहत नहीं मिल पायी। उनके वकील सुबोध धर्माधिकारी ने वकील उके से वीडियाे कांफरंेसिंग के माध्यम से पूछताछ किया। फिलहाल वकील वकील के विरोध में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच चल रही है। वह ईडी की हिरासत में है। लिहाजा उके से पर्याप्त पूछताछ नहीं हो पायी। प्रकरण में न्यायालय का निर्णय फडणवीस के विरोध में रहा तो उन्हें 6 माह का कारावास व आर्थिक दंड के अलावा दोनों सजा हो सकती है।
क्या है प्रकरण
फडणवीस के विरोध में 1996 व 1998 में मानहानि, धोखाधड़ी व फर्जी कागजात के संदर्भ में अपराध दर्ज किया गया था। प्रकरण में आरोप तय नहीं हो पाए थे। लेकिन वकील सतीश उके ने आरोप लगाए कि फडणवीस ने 2019 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी फार्म दर्ज करते समय मानहानि व धोखाधडी के प्रकरणों की जानकारी छिपायी। उके ने जेएमएफसी न्यायालय में याचिका दाखल कर फडणवीस पर कार्रवाई करने के आदेश जारी करने का निवेदन न्यायालय से किया।
Created On :   15 April 2023 6:04 PM IST