इलाज के लिए वधावन को सरकारी अस्पताल ले जाने का निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई की विशेष अदालत ने जेल प्राशासन को पंजाब महाराष्ट्र को ओपरेटिव बैंक के कथित घोटाले के मामले में आरोपी व एचडीआईएल के प्रमोटर राकेश वधावन को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में ले जाने को कहा है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सरकारी अस्पताल में जांच की सुविधा न होने की स्थिति में ही आरोपी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाए। न्यायाधीश पी पी राजवैद्य ने कहा कि आरोपी वधावन को पहले इंडोस्कोपी के लिए केईएम व नायर अस्पताल ले जाया जाए। यदि वहां जांच की सुविधा न हो तो ही वधावन को निजी अस्पताल में ले जाया जाए।
कई बीमारियों से पीड़ित वधावन ने इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किए जाने की मांग को लेकर कोर्ट में आवेदन दायर किया था। लेकिन अदालत ने वधावन को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में ले जाने को कहा है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने निचली अदालत को वधावन के आवेदन का निपटारा करने का निर्देश दिया था।
Created On :   19 Aug 2020 5:16 PM IST