विवाहिता की हत्या मामले में पति को उम्रकैद

Life imprisonment for husband in murder of married woman
विवाहिता की हत्या मामले में पति को उम्रकैद
गड़चिरोली विवाहिता की हत्या मामले में पति को उम्रकैद

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली । प्रेम प्रकरण में पत्नी की हत्या करने के मामले में गड़चिरोली कोर्ट ने सोमवार को आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी को 5 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हंै। आरोपी पति का नाम सिरोंचा तहसील के दर्शेवाड़ा निवासी संदीप राजाराम कुमरे (29) बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2014 में सूर्यमाला नानाजी दुर्गे का विवाह संदीप से हुआ था। विवाह के पूर्व से ही संदीप का कोलपल्ली निवासी अश्विनी चालुरकर नामक युवती से प्रेम संबंध थे।

विवाह के बाद भी दोनों में प्रेम बरकरार था। इसी कारण सूर्यमाला और संदीप में आए दिन विवाद होते थे। इस बीच संदीप और उसकी पत्नी सूर्यमाला सरकारी कार्य के लिए अहेरी तहसील कार्यालय जाने के लिए दर्शेवाड़ा से रवाना हुए। रास्ते में ही पर्सेवाड़ा की पहाड़ी पर उनकी दोपहिया दुर्घटनाग्रस्त हो गयी और घटनास्थल पर ही सूर्यमाला ने दम तोड़ दिया।  इस मामले में सूर्यमाला के भाई कुमारस्वामी नानाजी दुर्गे ने सूर्यमाला की हत्या किये जाने की शिकायत रेगुंठा पुलिस थाना में दर्ज करायी। शिकायत के प्राप्त होते ही पुलिस ने छानबीन शुरू की। 

मामले में दोषी पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी संदीप के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने जांच के बाद गड़चिरोली कोर्ट में मामले को पेश किया। सोमवार, 20 मार्च को गड़चिरोली के जिला प्रमुख व सत्र न्यायाधीश उदय बी. शुक्ल ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए आरोपी संदीप को दोषी करार दिया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करने के आदेश दिए। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता एस. यू. कुंभारे ने कार्य संभाला। मामले की जांच रेगुंठा के पुलिस उपनिरीक्षक बालासाहब सूर्यवंशी ने की। 


 

Created On :   21 March 2023 3:08 PM IST

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