महिला मित्र की हत्या का प्रयास उम्रकैद की सजा
डिजिटल डेस्क, नागपुर। महिला मित्र के बात न करने से नाराज एक युवक ने तलवार से उसकी हत्या का प्रयास किया। सुभाष नगर निवसी 28 वर्षीय शुभम मरसकोल्हे को इस मामले में दोषी करार देकर नागपुर सत्र न्यायालय ने उम्रकैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जे. पी. झपाटे ने यह फैसला दिया है। यह घटना प्रतापनगर पुलिस थाना क्षेत्र में 19 अक्टूबर 2018 को घटी थी।
युवती किनारा करने लगी थी
दरअसल, आरोपी की क्षेत्र में ही रहने वाली एक युवती से दोस्ती थी। यहां तक की आरोपी का विवाह होने के बाद भी दोनों में बातचीत थी, लेकिन जैसे ही आरोपी की पत्नी को इस बारे में पता चला, तो उसने युवती के घर जा कर खूब हंगामा किया और उसके पति से दूर रहने की हिदायत दी। इसके बाद युवती आरोपी से किनारा करने लगी। इससे आरोपी का पारा गर्म हो गया। पहले तो उसने युवती को फोन करके मिलने बुलाया। जब युवती मिलने नहीं आई, तो आगबबूला हो गया। उसने मौका पा कर युवती पर तलवार से हमला करके उसे लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज किया। सभी पक्षों को सुनकर न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले में सरकार की ओर से सरकारी वकील रश्मि खापर्डे ने पक्ष रखा।
Created On :   6 April 2023 10:51 AM IST