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Lockdown: मप्र में नहीं लगेगा लॉकडाउन, सीएम शिवराज की बड़ी बैठक में फैसला
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने स्थिति साफ कर दी है। आज मंत्रालय में हुई अहम बैठक के बाद सीएम ने कहा कि मप्र में लॉकडाउन नहीं लगेगा। हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस कल 9 बजे से 30 दिनों के लिए विशेष अभियान चलाएगी। सीएम ने कहा कि अभियान के दौरान भारत सरकार की तरफ से कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी। इस बैठक में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी मौजूद रहे। जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। बैठख में मुख्य सचिव के साथ मंत्रालय में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में सीएम सभी जिलों के कलेक्टरों से भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बात की।
हालांकि इससे पहले प्रदेश के गृह नरोत्तम मिश्रा ने लॉकडाउन के संकेत दिए थे। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया था, ''प्रदेश में #Covid_19 के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। इस समय हर नागरिक को सावधान रहने की जरूरत है। सरकार ने सावधानी और सुरक्षा के लिहाज से सारे विकल्प खुले रखे हैं। इस संबंध में गृह विभाग सभी जरूरी निर्णय आज शाम तक लेगा।''
प्रदेश में #Covid_19 के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। इस समय हर नागरिक को सावधान रहने की जरूरत है। सरकार ने सावधानी और सुरक्षा के लिहाज से सारे विकल्प खुले रखे हैं। इस संबंध में गृह विभाग सभी जरूरी निर्णय आज शाम तक लेगा।@BJP4MPpic.twitter.com/a9IEP6cyGn
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) November 20, 2020
गृहमंत्री के ट्वीट के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि मप्र में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि आज बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लॉकडाउन नहीं लगाए जाने की घोषणा कर दी।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।