दोपहिया बाइक टैक्सी के लाइसेंस का मामला

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दोपहिया बाइक टैक्सी के लाइसेंस का मामला
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब  दोपहिया बाइक टैक्सी के लाइसेंस का मामला

डिजिटल डेस्क , मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि  बाइक टैक्सी को लाइसेंस जारी करने के बारे कब तक फैसला लिया जाएगा। इस मामले को लेकर रोपन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका दायर की है जो रैपिडो टैक्सी सर्विस सेवा का परिचालन करता है। इसके तहत मुंबई से पुणे के बीच दो पहिया बाइक टैक्सी सेवा उपलब्ध कराई जाती है। याचिका में मुख्य रुप से राज्य सरकार की ओर से 29 दिसंबर 2022 को जारी की गई अधिसूचना को चुनौती दी गई है। इस अधिसूचना के तहत राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता को बाइक टैक्सी के लिए लाइसेंस देने से इनकार कर दिया था। जिसे अब याचिका में चुनौती दी गई है। 

न्यायमूर्ति गौतम पटेल व न्यायमूर्ति एसजी दिघे की खंडपीठ के सामने इस याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाककर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आस्पी चिनॉय ने दावा किया कि राज्य सरकार की ओर से बाइक टैक्सी के लिए लाइसेंस न देना केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की घोषित नीति के विपरीत है। यह नीति महाराष्ट्र पर भी लागू होती है। इसलिए सक्षम प्राधिकरण की ओर से याचिकाककर्ता को लाइसेंस जारी किया जाना चाहिए था। इन दलीलों को सुनने व राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने पाया कि अभी सरकार के पास दुपहिया बाइक टैक्सी को लाइसेंस देने के लिए कोई नीति नहीं है। उसने बाइक टैक्सी का किराया भी नहीं तय किया है। लेकिन इससे संबिधत केंद्र सरकार की नीति में एग्रीगेटर को गैर परिवहन वाहनों का भी उपयोग करने की अनुमति है। ऐसे में सरकार का यह कहना की उसके पास बाइक टैक्सी के लिए कोई नीति नहीं है। इसे सरकार के उत्तर के रुप में नहीं देखा जा सकता है। इस तरह खंडपीठ ने इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब देने को कहा है। 
 

Created On :   4 Jan 2023 7:08 PM IST

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