'निजी स्कूलों की मान्यता के लिए एक एकड़ जमीन जरूरी नहीं'

One acre land is not necessary for the recognition of private schools
'निजी स्कूलों की मान्यता के लिए एक एकड़ जमीन जरूरी नहीं'
'निजी स्कूलों की मान्यता के लिए एक एकड़ जमीन जरूरी नहीं'

डिजिटल डेस्क,भोपाल। मध्यप्रदेश में अब निजी स्कूलों को मान्यता के लिए एक एकड़ जमीन का स्वामित्व होना जरूरी नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निजी स्कूल संचालकों के प्रतिनिधि-मंडल से चर्चा करते हुए यह घोषणा की। सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग के नेतृत्व में प्रतिनिधि-मंडल ने शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की।

गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए थे। चौहान ने निजी स्कूल के संचालकों और प्रबंधकों से कहा कि वे शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाएं। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा दान सबसे पवित्र कार्य है। इसे पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ पूरा करें। बच्चों का भविष्य बनाने में सरकार का सहयोग करें। निजी स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि एक एकड़ जमीन का नियम शहरों के लिए व्यवहारिक नहीं है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि-मंडल से अन्य विषयों पर भी चर्चा की।

Created On :   29 July 2017 10:27 AM IST

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