महाराष्ट्र में प्लास्टिक और थर्माकोल पर लगेगा पूरी तरह प्रतिबंध, जारी होगा गजट

plastic and thermocol will completely ban in Maharashtra
महाराष्ट्र में प्लास्टिक और थर्माकोल पर लगेगा पूरी तरह प्रतिबंध, जारी होगा गजट
महाराष्ट्र में प्लास्टिक और थर्माकोल पर लगेगा पूरी तरह प्रतिबंध, जारी होगा गजट
हाईलाइट
  • प्रदेश में हर दिन 1800 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है।इसका पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है।
  • प्लास्टिक उत्पादन करने वाले कारखाने
  • प्लास्टिक का भंडारण करने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
  • गुढीपाडवा से प्लास्टिक पर पूर्ण पाबंदी लगाई जाएगी।
  • प्लास्टिक की थैली
  • थर्माकोल से बनाए गए प्लेट
  • थाली
  • कटोरी
  • ग्लास
  • चम्मच
  • कप
  • फ्लेक्स
  • बैनर्स जैसी वस्तुओं पर राज्य में पाबंदी लगाई जाएग

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में प्लास्टिक और थर्माकोल पर पूरी तरह से पाबंदी को लेकर प्रारूप अधिसूचना को तैयार कर लिया गया है। इसको जल्द ही सरकार के राजपत्र (गजट) में प्रकाशित किया जाएगा। प्रदेश के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने यह जानकारी दी। सोमवार को मंत्रालय में कदम ने प्लास्टिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कदम ने बताया कि प्रदेश में हर दिन 1800 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है।

इसका पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। इस कारण इस महीने गुढीपाडवा से प्लास्टिक पर पूर्ण पाबंदी लगाई जाएगी। कदम ने बताया कि प्लास्टिक की थैली, थर्माकोल से बनाए गए प्लेट, थाली, कटोरी, ग्लास, चम्मच, कप, फ्लेक्स, बैनर्स जैसी वस्तुओं पर राज्य में पाबंदी लगाई जाएगी। प्लास्टिक उत्पादन करने वाले कारखाने, प्लास्टिक का भंडारण करने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

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नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
कदम ने बताया कि नियमों को सख्ती से लागू करने और दंडात्मक कार्रवाई के लिए मनपा आयुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, उप विभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी (तलाठी), मुख्य कार्य अधिकारी, गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, शिक्षणाधिकारी, प्रदूषण मंडल के अधिकारी, पुलिस निरीक्षक, यातायात पुलिस, पुलिस पाटील, वन अधिकारी, बिक्रीकर अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है।

कदम ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र अविघटनशिल कचरा (नियंत्रण) कानून 2006 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कदम ने बताया कि पर्यावरण पूरक पर्याय निर्माण करने और जनजागृति के लिए बचत समूह, निजी संस्थाओं को जिलाधिकारी के माध्यम से जिला नियोजन विकास निधि के माध्यम से राशि प्रदान की जाएगी। इस दौरान प्लास्टिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि प्लास्टिक के रिसाइकिलिंग से ऑईल, चटाई, गार्डन के लिए प्लास्टिक बेंच तैयार किया जा सकता है।

Created On :   5 March 2018 11:35 PM IST

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