अमानक उर्वरक एवं बीज का क्रय विक्रय प्रतिबंधित!

Prohibited the purchase and sale of non-standard fertilizers and seeds!
अमानक उर्वरक एवं बीज का क्रय विक्रय प्रतिबंधित!
उर्वरक एवं बीज अमानक उर्वरक एवं बीज का क्रय विक्रय प्रतिबंधित!

डिजिटल डेस्क | नीमच उप संचालक कृषि श्री दिनेश मण्‍डलोई ने बताया, कि कृषि विभाग,द्वारा चार विक्रेताओं के यहां से उर्वरक व बीज के नमूने लिए गऐ थे,जो जॉच में अमानक पाये जाने पर उनका जिले में क्रय-विक्रय,परिवहन एवं भण्‍डारण प्रतिबंधित कर दिया गया है। कृषि विभाग द्वारा विक्रेता श्रीराम कृषि सेवा केन्‍द्र नीमच के यहां से दिनकर सीडस प्रा.लि.साबरकांठा गुजरात द्वारा उत्‍पादित बीज गेहू लोक-1 के लॉट नम्‍बर मार्च 21-06-1076-07-24060 का नमूना लिया गया था, जो जॉच में अमानक पाया गया। अत:उक्‍त लॉट नम्‍बर के बीज का जिले में क्रय विक्रय, परिवहन एवं भण्‍डारण प्रतिबंधित कर दिलया गया है।

इसी तरह कृषि विभाग द्वारा विक्रेता वर्मा फर्टिलाईजर्स मण्‍डी प्रांगण नीमच के यहां से जुबिलेंट एग्री एण्‍ड के कंजुमर प्रोडेक्‍ट लि.सिंघपुर कपासन राजस्‍थान द्वारा उत्‍पादित उर्वरक,एसएसपी के लॉट नम्‍बर झेड-पी 606, विक्रेता मारू ट्रेडर्स सदर बाजार कुकडेश्‍वर मनासा के यहां से श्री गणपति फर्टिलाईज़र लि.कपासन राजस्‍थान द्वारा उत्‍पादित एसएसपी लॉट नम्‍बर एसयूएम 2122 झेडपी096 एवं विक्रेता प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पिलियाघोटा तहसील मनासा के यहां से ओस्तवाल फास्‍केम लि. भीलवाडा द्वारा उत्‍पादि एसएसपी के लॉट नम्‍बर ओपीएल 2122-06 का नमूना लिया गया था। उक्‍त उर्वरक के उक्‍त लॉट नम्‍बर के नमूने अमानक पाये जाने पर उनका जिले में क्रय, विक्रय, परिवहन एवं भण्‍डारण कृषि विभाग द्वारा तत्‍काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

Created On :   24 Nov 2021 4:35 PM IST

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