- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- नीमच
- /
- रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10...
रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखे चलाना प्रतिबंधित रहेगा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी!
डिजिटल डेस्क | नीमच कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला नीमच, श्री मयंक अग्रवाल द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जिसके अनुसार Crackers with reduced emission (improved crackers) तथा green crackers अनुमत्य रहेंगे तथा निम्नलिखित पटाखें, गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी, जैसे पटाखें जिनके निर्माण में Barium salt का उपयोग किया गया हो, लडी (जुडे हुए पटाखें/Series Firecrakers) में बने पटाखें, पटाखें जिनकी तीव्रता विस्फोट स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 Decibel से अधिक न हो, पटाखे जिनके निर्माण में antimony, lithium, mercury, aresenic, lead, strontium chromate का उपयोग किया गया हो, पटाखों का ई-कामर्स कंपनियां अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाईन विक्रय तथा गैर लायसेंसी विकय। घोषित शांति क्षेत्र (notified silent zone) के भीतर 100 मीटर दूरी तक।
रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखें चलाना प्रतिबंधित रहेगा।
पटाखों के निर्माण, भण्डारण,परिवहन, विक्रय, उपयोग आदि पर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं गृह विभाग, म.प्र. शासन भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों का कडाई से एवं प्राथमिकता से पालन सुनिश्चित किया जाये। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के तहत् नियमानुसार विधिवत कार्यवाही की जावेगी।
Created On :   2 Nov 2021 5:04 PM IST