सडक़ दुर्घटना के मामलें में आरोपी मोटर साइकिल चालक को सजा व जुर्माना

डिजिटल डेस्क पन्ना। सडक़ की दुर्घटना के मामले में दोषी पाए गए मोटर साइकिल चालक आरोपी गोविन्द उर्फ भूरा बसोर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय पवई में सजा सुनाई गई है। अभियुक्त को आईपीसी की धारा की २७९ के आरोप में ०१ माह का कारावास ५०० रूपए के अर्थदण्ड धारा ३३७ के आरोप में ०१ माह का कारावास एवं ५०० रूपए का अर्थदण्ड तथा धारा ३३८ के आरोप में ०३ माह के कारावास एवं १०००रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है इसके अलावा मोटरव्हीकल एक्ट की धारा ३/१८१,३९/१९२,१४६/१९६ के आरोप में क्रमश: ५०० रूपए २००० रूपए एवं १००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन घटनाक्रम अनुसार आरोपी द्वारा दिनांक २८ सितंम्बर २०१७ को थाना क्षेत्र रैपुररा स्थित मनगंवा ग्राम के चौधरी मोहल्ला के समीप आहत एवं चालक मथुरा चौधरी की मोटर साइकिल को टक्कर मार दी थी जिससे मथुरा गंभीर रूप से घायल हो गया था तथा उसकी पत्नी एवं बच्चों को चोटे आई थी। घटना पर आरोपी चालक के विरूद्ध रैपुरा थानें में अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा विवेचना पूरी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है।
Created On :   22 Feb 2023 4:55 PM IST